जिला बदर की कार्यवाही 6 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने रामनिवास सिंह वार्ड थाना रंगनाथ कटनी में निवासी शिशिर सिंह, जो गणेश सिंह के पुत्र हैं, उम्र 33 वर्ष, के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर उसे अगले 6 महीनों के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की है।

शिशिर
सिंह एक लगातार अपराध करने वाले व्यक्ति हैं। इनके खिलाफ अब तक हत्या के प्रयास, गाली-गलौज, मारपीट, सामान्य लोगों को गंभीर चोट पहुँचाना एवं जातिगत अपमान करने के लिए कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शिशिर के खिलाफ कई बार वैधानिक और निषेधात्मक कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन फिर भी इस आदतन अपराधी के आचरण में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया।

आपराधिक
गतिविधियों के लगातार जारी रहने, आम नागरिकों के लिए आतंक का प्रतीक बनने के कारण क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी शिशिर सिंह को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और आस-पास के जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 6 महीने की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया है।

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