बड़वारा के विलायत कलां में जातिसूचक गालियां देकर कड़े से जानलेवा हमला; BNS की धारा 296(b), 115(2), 351(2), 3(5) और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

बड़वारा (कटनी):कटनी जिले के बड़वारा थाना अंतर्गत आने वाले छोटी विलायत (विलायत कलां) गांव में मारपीट, अश्लील गालियों और जातिसूचक अपमान की एक गंभीर घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश और कहासुनी को लेकर दो आरोपियों ने एक युवक और उनके चाचा के साथ अभद्रता करते हुए लोहे के कड़े से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर बड़वारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST (नृशंसता निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।पूरा घटनाक्रम: विवाद से हिंसक हमले तकप्राप्त जानकारी के अनुसार, विलायत कलां निवासी अनंत प्रताप सिंह अपने चाचा नरेंद्र सिंह के साथ मौजूद थे। उसी दौरान गांव के ही निवासी रामकुमार रजक और पूरन रजक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद करने लगे।आरोप है कि विवाद बढ़ाते हुए आरोपियों ने सार्वजनिक रूप से अनंत प्रताप सिंह और उनके चाचा को जातिसूचक गालियां दीं और गंदे व अश्लील शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। जब पीड़ितों ने इस अभद्र व्यवहार का विरोध किया, तो आरोपियों ने हिंसक होकर हमला कर दिया।

लोहे के कड़े से चेहरे पर गंभीर वारविवाद के दौरान उग्र हुए आरोपियों ने अपने हाथ में पहने लोहे के कड़े से सीधे अनंत प्रताप सिंह के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर दिया। कड़े के तीखे वार से अनंत प्रताप सिंह का चेहरा लहूलुहान हो गया और गहरे घाव आ गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और मामला शांत कराया।पुलिस कार्रवाई: BNS और SC/ST एक्ट की इन धाराओं में दर्ज हुआ मामलाघटना की सूचना मिलने के बाद बड़वारा थाना पुलिस ने पीड़ित का प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी रामकुमार रजक एवं पूरन रजक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया है:

पुलिस कार्रवाई: BNS और SC/ST एक्ट की इन धाराओं में दर्ज हुआ मामलाघटना की सूचना मिलने के बाद बड़वारा थाना पुलिस ने पीड़ित का प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी रामकुमार रजक एवं पूरन रजक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया है:BNS धारा 296(b): सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या अश्लील गालियां देना (Uttering obscene words in a public place)।BNS धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt)।BNS धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना (Criminal intimidation)।BNS धारा 3(5): सामान आशय/संयुक्त आपराधिक दायित्व (Common intention)।SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015):धारा 3(1)(द): सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित/प्रताड़ित करना।धारा 3(1)(ध): जातिगत आधार पर गाली-गलौज व धमकी देना।धारा 3(2)(va): अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कारित करना।

बड़वारा पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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