अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 22 सिलेंडर जब्त

कटनी, अप्रैल–जिले में LPG गैस सिलेंडरों के गैरकानूनी भंडारण और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के आदेश पर माधवनगर क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग और जमाखोरी करने वाले सूरज बालानी के खिलाफ माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला ने बताया कि 16 मार्च को खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने माधवनगर गेट के निकट आरोपी के निवास पर छापा मारा। जांच के दौरान मकान और उससे चलने वाली दुकान से कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह घरेलू सिलेंडरों का भंडारण करके उन्हें तौलकर बेचता था। जांच के दौरान 4 सिलेंडरों की सील टूटी हुई पाई गई, जिस पर आरोपी ने कहा कि वह स्वयं सील हटाकर जांच करता था। जब प्रशासन ने वैध दस्तावेज मांगे, तो आरोपी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं 3 और 7 के अंतर्गत दंडनीय है। कार्रवाई के दौरान 16 सिलेंडर और तौल कांटा जब्त किया गया है, जिसे सुरक्षा कारणों से अशोक गैस एजेंसी के संचालक संदीप यादव के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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