मर्डर मामले में गवाही देने वाली एक महिला को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रंगनाथ नगर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। 04 दिसंबर 2025 को रंगनाथ नगर थाने में एक महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर गवाही बदलने और जान से मारने की गंभीर धमकी का मामला दर्ज किया गया है।
आवेदिका मुन्नी बाई भूमिया, जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वे पति स्व. पीताम्बर भूमिया की पत्नि हैं, नया गाँव चर्च के पीछे लखेरा में रहती हैं। आज उन्होंने थाने में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका ने बताया कि वह अपने भतीजे के हत्याकांड (अपराध क्रमांक 92/2025) में गवाह होने के नाते उसी दिन दोपहर लगभग 12 बजे अदालत में गवाही देने जा रही थी।
इस दौरान, चर्च के नजदीक सड़क पर अच्छेलाल रजक ने आकर आवेदिका का रास्ता रोक लिया और अभद्र गालियों के साथ उन पर दबाव बनाने लगा। आवेदिका के अनुसार, आरोपी ने यह कहा कि वह 50 हजार रुपये लेकर अदालत में उसके बेटे निखिल रजक के पक्ष में गवाही दे, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
आवेदिका ने डर के कारण अदालत में हाजिर न हो पाने की बात भी लिखित रूप में प्रस्तुत की। शिकायत प्राप्त होते ही रंगनाथ नगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदमी अच्छेलाल रजक के विरुद्ध धारा 126(2), 296(b), 232(1), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की है।
पुलिस ने बताया है कि गवाही को प्रभावित करना और धमकी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इस केस की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
आवेदिका ने अदालत के समंस की प्रति सहित अपने आवेदन में सभी दस्तावेज पुलिस रिकार्ड में जमा करवा दिए हैं।
