थाना कोतवाली में तैनात सउनि कोतवाली कोतनी को जानकारी मिली कि एक युवक धारदार चाकू लेकर अपराध करने के इरादे से गायत्री नगर पुलिया पंप हाउस रोड के पास खड़ा है।
सोमवार को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रआर 309 वीरेंद्र तिवारी, आर 262 अमित सिंह, आर 546 अजय सिंह, आर 327 उपेंद्र सिंह सरकारी वाहन और विवेचना किट के साथ घटनास्थल के लिए भेजे गए।
जब पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची, तो वहां पर बताए गए लक्षणों वाला एक युवक संदिग्ध स्थित में देखा गया। उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान युवक की कमर के दाईं ओर एक काले कवर में लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ।
पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम आयुष दाहिया, पिता का नाम अमित दाहिया, उम्र 16 वर्ष, और निवास स्थान खैर माता मंदिर के पास, बैलट घाट, थाना कोतवाली कटनी बताया।
चाकू रखने के संदर्भ में वैध कागजात दिखाने को कहा गया, पर वह किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने जब चाकू का माप लिया तो विवरण इस प्रकार था—
कुल लंबाई: 12 इंच
धार (फन) की लंबाई: 7 इंच
फन की चौड़ाई: डेढ़ इंच
हैंडल की लंबाई: 5 इंच
ऊपरी हिस्से पर: 8 कट्टरनुमा निशान पाए गए
ऐप के माध्यम से विधि उल्लंघनकर्ता बालक के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें पूर्व में रिकॉर्ड मिलने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में लेने की सूचना उसे के परिवार के सदस्यों को अलग से दी जा रही है।
विधि उल्लंघनकर्ता बालक द्वारा किए गए कृत्य को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई, और वापस लौटने पर अपराध क्रमांक दर्ज कर प्रकरण की विवेचना शुरू की गई।
