प्रयागराज । कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय पर रोक लगा दी है। दोहरी नागरिकता के मामले में उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। शनिवार को अपने उसी आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उनके भारतीय नागरिक होने के बावजूद ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने का आरोप लगाया गया था। यह याचिका कर्नाटक निवासी विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी।
विग्नेश शिशिर ने 26 जुलाई 2025 को रायबरेली के एसपी को पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया था। आरोप है कि सबूत पेश करने के बावजूद एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इसके विरोध में विग्नेश ने एमपीएमएलए कोर्ट रायबरेली में याचिका दाखिल की थी। 28 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश की गई याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विग्नेश ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। कई सुनवाई तारीखों के बाद 17 अप्रैल को अदालत ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का आदेश दिया था, लेकिन 18 अप्रैल को अपने फैसले को पूर्ववत रख लिया है।
