मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

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श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) का उर्वरक बिक्री लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित EditorApril 11, 20260
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श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) का उर्वरक बिक्री लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित
ई-विकास
प्रणाली के उल्लंघन पर विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस निलंबित
कटनी
/आशीष चौधरी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस – जिले में उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने उर्वरकों के वितरण को ई-विकास प्रणाली के तहत करने के निर्देश दिए हैं। यदि उर्वरकों की बिक्री ई-विकास प्रणाली के जरिये नहीं की जाती है, तो उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास अरूणिमा सेन आयंगर ने विकासखण्ड बड़वारा में बरही स्थित मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) का उर्वरक बिक्री लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
म.प्र.
शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 से ई-विकास प्रणाली के माध्यम से पूरे प्रतिशत उर्वरकों का वितरण अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार ने 3 और 5 अप्रैल के बीच उर्वरकों की बिक्री ई-विकास प्रणाली से नहीं की, जो म.प्र. शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है।
इसके
बाद, अधिकृत अधिकारी उर्वरक एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अरूणिमा सेन आयंगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 31 (2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उर्वरक वितरण संस्थान के संचालक अनिल कुमार यादव का उर्वरक बिक्री लाइसेंस, जो 7 जून 2028 तक वैध था, तार्किक प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
उपसंचालक
श्रीमती आयंगर ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो आपका उर्वरक बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन के दौरान खरीद-फरोख्त पर रोक रहेगी, तथा आदेश की अवहेलना होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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