कटनी। जिले में नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष तिवारी ने खेतों की फसल काटने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली का होना अनिवार्य किया है।
कटना
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि यदि हार्वेस्टर में स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली नहीं है, तो हार्वेस्टर का मालिक बेलर की व्यवस्था करेंगा ताकि फसल के अवशेषों का सही से प्रबंधन किया जा सके। इस आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित हार्वेस्टर मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह उल्लेखनीय है कि उपसंचालक किसान कल्याण और कृषि विकास तथा सहायक कृषि यंत्री ने कलेक्टर तिवारी को यह जानकारी दी थी कि जिले में फसल कटाई के लिए उपयोग होने वाले हार्वेस्टर बिना स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली के चलाए जा रहे हैं। इस स्थिति के कारण फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जबकि जिले में नरवाई जलाना पूरी तरह से वर्जित है। कलेक्टर तिवारी ने सहायक कृषि यंत्री को निर्देश दिया है कि वे जिले में मौजूद और बाहर से आने वाले सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों को सूचित करें तथा आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करें।
