बलौदाबाजार में एक मकान में आग लगाकर दो व्यक्तियों की हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा मिली है।
द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह सजा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा की गई जांच और प्रमाणों के आधार पर घोषित की गई है।
यह घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे हुई थी। आरोपियों करण बघेल (22) और दौलत सोनवानी (26) ने भैंसापसरा में स्थित वृद्धा आश्रम के निकट कमला साहू के घर में बाहर से दरवाजा बंद कर आग लगा दी थी।
इस हादसे के कारण घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
परिवार के सदस्य संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से जल गए थे।
इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 302, 307, 436, 342, 120बी भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा।नशा करने और गाली-गलौज से मना किया गया था।
