आदतन अपराधी को 6 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश

कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने गैरतलाई थाना बरही के निवासी अतुल कुमार द्विवेदी, जो स्व. केशव प्रसाद द्विवेदी के पुत्र हैं, के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अगले 6 महीनों तक प्रत्येक महीने की 15 तारीख को पुलिस थाना बरही में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से मिली रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अतुल द्विवेदी के खिलाफ थाना बरही में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उनके साथी के साथ गाली देना, मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध शामिल हैं। पुलिस द्वारा अब तक अतुल द्विवेदी के खिलाफ 7 बार निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन, एक आदतन अपराधी का आचरण ठीक नहीं हुआ है। अतुल द्विवेदी द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की शांति और सार्वजनिक सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ने के मद्देनजर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई की और उन्हें अगले 6 महीनों तक पुलिस थाना बरही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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