कटनी। माधवनगर थाने की पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक बार फिर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने घेराबंदी करके हीरा ढाबा के पीछे से एक स्विफ्ट डिजायर वाहन को पकड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में देशी मसाला शराब ले जायी जा रही थी। यह पहला मौका नहीं है जब माधव नगर पुलिस ने बड़े स्तर पर शराब तस्करी करते हुए वाहन को रोका हो, इससे पहले भी हाईवे पर शराब की खेप पकड़ी जा चुकी है, लेकिन ये शराब किसकी थी और उसका गंतव्य क्या था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
पुलिस के अनुसार, 1 फरवरी 2026 की रात करीब 08:40 बजे, पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुलवारा स्थित हीरा ढाबा के पीछे अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इस सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ने मौके पर छापा मारा। पुलिस ने सिल्वर ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार, जिसका नंबर MP 21 CB 2116 है, को रोका। जांच करने पर कार के अंदर खाकी रंग के 24 कार्टून मिले। इन कार्टूनों में कुल 1200 पैक देशी मसाला शराब भरी हुई थी, जिसमें प्रत्येक पैक 180 एमएल था। जब्त की गई शराब का कुल मूल्य 1 लाख 44 हजार के आस-पास आंका गया है। इसके अतिरिक्त, स्विफ्ट डिजायर कार की कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने कार के चालक अंकुश राठौर और उनके एक साथ वाले व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि शराब कहाँ से आई थी और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था।
फिर से मिली अवैध शराब की बड़ी खेप, स्विफ्ट कार के माध्यम से हो रही थी शराब की तस्करी, माधवनगर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार 1 फरवरी 2026 की शाम लगभग 08:40 बजे, एक गुप्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम गुलवारा स्थित हीरा ढाबे के पीछे अवैध शराब का ढुलाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थल पर पहुँचकर छापेमारी की। पुलिस ने एक चांदी-भूरी रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर MP 21 CB 2116 है, को रोका। जब कार की जांच की गई, तो उसमें खाकी रंग के 24 कार्टून बरामद हुए। इन कार्टूनों में कुल 1200 पाव देशी मसाला शराब भरे हुए थे, प्रत्येक पाव 180 एमएल की मात्रा में था। जब्त की गई शराब की कुल कीमत 1 लाख 44 हजार रुपये बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्विफ्ट डिजायर कार का मूल्य लगभग 7 लाख रुपये आंका गया है। पुलिस ने चालक अंकुश राठौर और उसके एक साथ के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि शराब का स्रोत क्या था और इसे कौन सा स्थान पर पहुँचाने की योजना थी।
