कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने बरही के निवासी संतोष गुप्ता, जिनके पिता का नाम स्व. हीरालाल गुप्ता है और जो 64 वर्ष के हैं, के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उन्हें अगले 3 महीनों के लिए हर माह की 1 और 16 तारीख को बरही थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की है।
संतोष गुप्ता के खिलाफ 2007 से अब तक बरही थाना में कुल 6 आपराधिक मामलों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इन मामलों में गाली-गलौज, मारपीट और हत्या की धमकी देने जैसे अपराध हैं। पुलिस ने संतोष के खिलाफ अब तक 6 बार प्रभावी कार्रवाई की है। लेकिन, वह आदतन अपराधी के तौर पर अपनी आदतों में सुधार नहीं कर सके हैं। संतोष द्वारा अपराधी गतिविधियां लगातार जारी रहने और समुदाय में डर का कारण बनने के चलते क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले 3 महीनों के लिए बरही थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
