एक तरफ जहां सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने लापरवाह लोक सेवकों के प्रति सख्त और कठोर कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील मुद्दों पर तत्परता से कार्य करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत सेवा काल में पिता के आकस्मिक निधन के कारण परिवार के आश्रित सदस्य अजय सिंह बागरी को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश प्रदान किया गया। सुश्री कौर ने नए सचिव को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हुए आम लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने का यह एक शानदार अवसर है। आपको योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करके तथा सरकारी नियमों और निर्देशों के अनुसार समय सीमा में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
यह ध्यान देने योग्य है कि जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति की जांच के बाद अजय सिंह को नियम और शर्तों के तहत अस्थायी रूप से अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की। जारी किए गए आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का निश्चित वेतन अजय सिंह को दिया जाएगा। नए सचिव को 15 दिनों के भीतर बताए गए चौदह नियमों और शर्तों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत अतरसूमा में अपना कार्यभार संभालना होगा।
