rithi news today रिठी में कटनी के व्यवसायी ने लिया फर्जी मार्कशीट

कटनी- नकली और बनावटी मार्कशीट के आधार पर सुभांशु नगरिया, जो डन कॉलोनी, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी का निवासी है, को रीठी में गोपाल फिलिंग के तहत एक पेट्रोल पंप लेना काफी महंगा पड़ा है। शिकायतकर्ता सुनील सेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने अदालत में बताया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से एक नकली और बनावटी मार्कशीट बनाई और इसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देकर पेट्रोल पंप हासिल करने का गंभीर अपराध किया है, जिनके तर्कों से सहमति जताते हुए श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटनी ने सुभांशु नगरिया के खिलाफ भा.द.सं. की धाराएं 467, 468 और 471 लागू करने का आदेश जारी किया है।

यह ज्ञात है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2015 में रीठी में पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें सुभांशु नगरिया ने अपने आवेदन के साथ तमिलनाडु विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने की मार्कशीट प्रस्तुत की थी। इन दस्तावेजों के आधार पर उसे एक पेट्रोल पंप आवंटित किया गया, जिसे उसने गोपाल फिलिंग के नाम से संचालित करना प्रारंभ किया।

समाजसेवी और आर.टी.आई. कार्यकर्ता सुनील सेन को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शिकायत दाखिल की। जांच के बाद, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शिकायत को सही मानते हुए मार्कशीट को फर्जी घोषित कर दिया और पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया। सुनील सेन ने इस संबंध में पुलिस को एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने अदालत का सहारा लिया और अदालत ने शिकायतकर्ता सुनील सेन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर की गवाही और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद सुभांशु नगरिया के खिलाफ धारा 467, 468, 471 भा.द.सं. के तहत मामला दर्ज किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!